जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में बड़े बदलाव किए हैं
भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में बड़े बदलाव किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को आसान बनाना, उपभोक्ताओं पर बोझ कम करना और कारोबारियों के लिए पारदर्शिता लाना है।
मुख्य बदलाव
- दो प्रमुख टैक्स स्लैब – अब जीएसटी को सरल बनाते हुए सिर्फ दो मुख्य दरें रखी गई हैं:
- 5% : जरूरी सामान और सेवाओं पर
- 18% : सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पर
जबकि लग्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया गया है।
- दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर राहत – खाद्य पदार्थ, बीमा सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं पर कर घटाया गया है, जिससे आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर टैक्स में कमी – सोलर पैनल और विंड टर्बाइन पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे सस्ती दरों पर स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होगी और भारत के ग्रीन एनर्जी लक्ष्य को गति मिलेगी।
- छोटे कारोबारियों के लिए सरल पंजीकरण – अब छोटे और लो-रिस्क व्यवसायों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज और आसान होगी।
✅ क्या होगा सस्ता
🥘 रोज़मर्रा का सामान व खाने-पीने की चीज़ें
- पूरी तरह टैक्स फ्री: रोटी, परांठा, पनीर, दूध (UHT), मिठाई, चॉकलेट, कॉफी, सॉस, बिस्किट, नमकीन आदि।
- 5% जीएसटी: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, मक्खन, घी, चीज़, स्नैक्स, नूडल्स, पैक्ड फूड।
🏥 स्वास्थ्य व बीमा
- पूरी तरह टैक्स फ्री: लाइफ़ सेविंग दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक किट, मेडिकल ऑक्सीजन, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, हेल्थ/लाइफ़ इंश्योरेंस।
- 5% जीएसटी: अन्य ज़रूरी दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण।
📚 शिक्षा व स्टेशनरी
- टैक्स फ्री: मैप्स, ग्लोब, पेंसिल, कॉपी, रबर आदि।
🚜 कृषि व खेती का सामान
- 5% जीएसटी: ट्रैक्टर, उसके पार्ट्स, टायर, बायो-पेस्टिसाइड, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, खाद (सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया) और कृषि मशीनरी।
🏠 घर बनाने का सामान
- 18% जीएसटी (पहले 28%): सीमेंट।
🚗 वाहन व इलेक्ट्रॉनिक्स
- 18% जीएसटी: छोटी कारें (<1200cc पेट्रोल / <1500cc डीज़ल, लंबाई 4m से कम), बाइक (350cc तक), स्कूटर और उनके पार्ट्स।
- 18% जीएसटी: AC, 32 इंच से बड़ी TV, डिशवॉशर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर व अन्य व्हाइट गुड्स।
- कपड़े व जूते ₹2500 तक: सिर्फ 5% जीएसटी।
🌱 नवीकरणीय ऊर्जा
- 5% जीएसटी: सोलर पैनल, विंड टर्बाइन आदि।
🏨 सेवाएँ
- 5% जीएसटी: जिम, योगा, सैलून, नाई की दुकान।
- 5% जीएसटी: होटल में ₹7500 तक का ठहराव (पहले 12%)।
❌ क्या होगा महंगा
🚘 लग्ज़री व सिगरेट-शराब वाली चीज़ें (40% जीएसटी)
- लग्ज़री कारें, प्रीमियम मोटरसाइकिल, यॉट, प्राइवेट जेट।
- मीठे व सोडा ड्रिंक: अब 40% टैक्स।
- तंबाकू उत्पाद: सिगरेट, गुटखा, पान मसाला।
- ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, रेसिंग व सट्टा: अब 40% टैक्स।
⚡ कोयला
- टैक्स बढ़कर 18% हो गया।
📊 सारांश
श्रेणी | सस्ता होगा | महंगा होगा |
---|---|---|
रोज़मर्रा का सामान | दूध, पनीर, स्नैक्स, शैम्पू, घी (0-5%) | — |
स्वास्थ्य व बीमा | इंश्योरेंस, दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण (0-5%) | — |
शिक्षा व स्टेशनरी | कॉपी, पेंसिल, नक्शे (0%) | — |
कृषि | ट्रैक्टर, खाद, मशीनरी (5%) | — |
मकान बनाने का सामान | सीमेंट (18%) | — |
वाहन व इलेक्ट्रॉनिक्स | छोटी कारें, बाइक, AC, TV (18%) | — |
कपड़े व जूते | ₹2500 तक पर 5% टैक्स | — |
नवीकरणीय ऊर्जा | सोलर पैनल, विंड टर्बाइन (5%) | — |
सेवाएँ | जिम, योगा, होटल ₹7500 तक (5%) | — |
लग्ज़री व हानिकारक वस्तुएँ | — | लग्ज़री कारें, सिगरेट, शराब, सोडा (40%) |
कोयला | — | कोयला (18%) |
संभावित फायदे
- उपभोक्ताओं को कम कीमतों का लाभ मिलेगा।
- कारोबारियों के लिए टैक्स कंप्लायंस आसान होगा।
- निवेश और खपत में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्ष
जीएसटी सुधारों से भारत की टैक्स प्रणाली और सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनेगी। यह कदम न केवल आम जनता को राहत देगा, बल्कि उद्योग जगत और निवेशकों के लिए भी सकारात्मक संकेत है।